Vermicompost Business Loan Scheme: वर्मीकम्पोस्ट खाद उत्पादन के लिए सरकार दे रही 50% सब्सिडी, साथ ही मिलेंगे यह अन्य लाभ

वर्तमान समय में कृषि में होने वाली हानिकारक दवाइयों की मिलावट को देखते हुए बहुत से सीमांत किसान जैविक कृषि की तरफ़ अग्रसर हो रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने किसानों को वर्मीकम्पोस्ट खाद के उत्पादन हेतु लोन तथा सब्सिडी देने के लिए योजना का संचालन किया हैं जिसमें किसानों को लोन राशि पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको Vermicompost Business Loan Scheme के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं।

वर्मीकम्पोस्ट लोन योजना

राजस्थान सरकार ने हाल ही में वर्मीकम्पोस्ट लोन योजना शुरू की हैं जिसके माध्यम से किसानों को वर्मीकम्पोस्ट खाद के उत्पादन के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जा रही हैं। यह योजना कृषि क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। इस योजना के ज़रिए सीमांत किसानों को अधिक लाभ हो रहा हैं। इससे वे कम लागत में अधिक मुनाफ़ा देने वाला व्यवसाय कर रहे हैं।

यह योजना राजस्थान राज्य में फ़िलहाल अजमेर , अलवर , बांसवाडा , बाडमेर , भीलवाडा , बूंदी , चित्तौडगढ , डूंगरपुर , श्रीगंगानगर , जयपुर , जैसलमेर , जालौर , झालावाड , झुंझुंनू , जोधपुर , कोटा , नागौर , पाली , सिरोही , सवाई माधोपुर , टोंक , उदयपुर , बारां , करौली राज्यों में लागू हैं।

योजना के लाभ

  • आधुनिक उपकरणों के साथ पारंपरिक कृषि के नये आयाम स्थापित हो सकेंगे।
  • वर्मीकम्पोस्ट लोन योजना से देश में जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा जिससे बिना दवाई के फसल उत्पादन हो सकेगा।
  • छोटे स्तर पर कृषि करने वाले सीमांत किसानों को अतिरिक्त व्यवसाय करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
  • किसानों की वार्षिक आय में वृद्धि हो सकेगी।

Vermicompost Business Loan Details

योजना का नामVermicompost Business Loan Scheme
राज्यराजस्थान
लाभवर्मीकम्पोस्ट बिज़नेस लोन पर 50% तक सब्सिडी
लाभार्थीकिसान तथा कृषि कार्य में संलग्न व्यक्ति
विभागउद्यानिकी विभाग
आधिकारिक वेबसाइटwww.dipr.rajasthan.gov.in
Vermicompost Business Loan Details

वर्मीकम्पोस्ट खाद के लाभ

वर्मीकम्पोस्ट खाद को जैविक खाद कहा जाता हैं। यह सामान्य गोबर की खाद से ही तैयार की जाती हैं। लेकिन यह कंपोस्ट खाद की तुलना में अधिक उपजाऊ तथा पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इस खाद का उपयोग कृषि में करने पर फसल उत्पादन में कई गुना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता हैं।

वर्मीकम्पोस्ट खाद बनाने के लिए सामान्य गोबर की कम्पोस्ट खाद खाद में केंचुए छोड़ दिये जाते हैं जिसके बाद कुछ समय में ही यह खाद कम्पोस्ट खाद से वर्मीकम्पोस्ट में बदल जाती हैं।

Vermicompost Subsidy

राजस्थान सरकार आवेदक किसान द्वारा बनाएँ जाने वाले Vermicompost Plant के आकार के आधार पर दी जाने वाली लोन राशि तथा सब्सिडी की राशि निर्धारित होती हैं।

वर्मी कम्पोस्ट इकाई/जैविक आदान उत्पादन:-

इस इकाई का आकार 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट होता हैं जिसके लिए सरकार 50% सब्सिडी प्रदान करती हैं। इसके दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी राशि  50,000/- प्रति इकाई हैं।

एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड इकाई:-

वर्मीकम्पोस्ट खाद निर्माण हेतु इस इकाई का निर्माण 12 फीट x 4 फीट x 2 फीट  आकार में किया जाता हैं। इसके लिए भी सरकार 50% सब्सिडी अनुदान प्रदान करती हैं लेकिन इसमें प्रति इकाई दिया जाने वाली अनुदान राशि अधिकतम 8000/- रुपए हैं।

लोन के लिए पात्रता

राजस्थान सरकार द्वारा जारी वर्मीकम्पोस्ट लोन योजना में वे सभी किसान आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान राजस्थान राज्य का मूल तथा स्थाई निवासी होना चाहिए तथा उसके पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर कृषि भूमि होना अनिवार्य हैं।

वर्तमान में किसी सरकारी या राजनीतिक सेवा में कार्यरत किसान इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं।

Vermicompost Business Loan Online Apply

वर्मीकम्पोस्ट लोन योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नज़दीकी ई मित्र या किसान सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान के पास अपनी ज़मीन की जमाबंदी, भामाशाह कार्ड तथा बैंक की खाता पासबुक आदि दस्तावेज़ होने चाहिए।

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