भारत सरकार द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई हैं। इस योजना के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को रहने हेतु आवास निर्माण के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही हैं। योजना में आर्थिक अनुदान के साथ आवास निर्माण हेतु लिए जाने वाले लोन पर सब्सिडी भी प्रदान की जाति हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको PMAY Loan Subsidy Scheme की सम्पूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत सन् 2015 में की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में रह रहे निराश्रित लोगों को रहने के लिए उचित पक्का मकान उपलब्ध करवाना हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने 2 योजनाओं का संचालन किया-
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना
इन दोनों योजनाओं में क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु 1.20 लाख रुपये तथा शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु 1.50 लाख रुपये का सरकारी आर्थिक योगदान दिया जाता हैं। इस आर्थिक योगदान के अलावा आवास निर्माण के लिए वित्तीय संस्था से लिए जाने वाले ग्रह ऋण पर सरकार की तरफ़ से सब्सिडी भी प्रदान की जाति हैं।
पीएम आवास योजना सब्सिडी
आवेदक की आर्थिक श्रेणी | वार्षिक आय | सब्सिडी | अधिकतम समयावधि | अधिकतम सब्सिडी राशि (ब्याज पर) |
मध्यम आय समूह-1 (MIG-1) | 6 से 12 लाख रुपये | 4 प्रतिशत | 20 वर्ष | 2.30 |
मध्यम आय समूह-2 (MIG-2) | 12 से 18 लाख रुपये | 3 प्रतिशत | 20 वर्ष | 2.35 |
प्रधानमंत्री आवास योजना से अनुदान प्राप्त करके आवास बनानें वाले परिवारों को आवास निर्माण हेतु लिए गए ग्रह ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाती हैं। सब्सिडी का वितरण लाभार्थी की आर्थिक स्थिति तथा लिए गए ऋण के आधार पर किया जाता हैं। शहरी क्षेत्र में विभिन्न आर्थिक श्रेणियों में आने वाले परिवारों के लिए सब्सिडी का लाभ ऊपर सारणी में दिए प्रारूप अनुसार प्रदान किया जाता हैं।
पीएम आवास योजना में अधिकतम 2.67 Lakh Subsidy On Home Loan प्रदान की जाती हैं।
पीएम आवास सब्सिडी के लिए पात्रता तथा अन्य शर्तें
- पीएम आवास योजना में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदक परिवार का पीएम आवास योजना में पंजीकृत तथा लाभ के लिए पात्र होना आवश्यक हैं।
- योजना MIG 1 समूह को ग्रह ऋण के ब्याज पर अधिकतम 2.67 लाख रुपये तथा MIG 2 समूह को अधिकतम 2.35 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा सकती हैं।
- यह सब्सिडी अधिकतम 20 वर्ष तक की समयावधि तक के ग्रह ऋण के लिए मान्य होती हैं।
- यह सब्सिडी केवल ग्रह निर्माण या खरीद के लिए ही दी जाती हैं।
- योजना में दी जाने वाली सब्सिडी मूल ऋण राशि पर नहीं दी जाती हैं बल्कि ऋण राशि पर लगने वाले ब्याज पर प्रदान की जाती हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पहले से बना हुआ पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यह शर्त संपूर्ण परिवार ( जिन सदस्यों का नाम परिवार राशन कार्ड में दर्ज हैं) पर लागू होती हैं।
- यदि परिवार का मुखिया या अन्य कोई सदस्य वर्तमान में किसी सरकारी या राजनीतिक क्षेत्र में लाभ के पद पर कार्यरत हैं तो उन्हें इस योजना का प्रदान नहीं किया जाएगा।
- इस योजना में आवास निर्माण हेतु लिए जाने वाले लोन की संपूर्ण EMI का भुगतान संबंधित व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा, इसके बाद योजना की शर्तों के अनुसार ब्याज दर पर मिलने वाली सब्सिडी व्यक्ति के बैंक खाते में DBT मध्यम से ट्रान्सफर की जाएगी।
- संबंधित बैंक द्वारा दिए जा रहे ग्रह ऋण के ब्याज पर सीधे ही किसी किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी बल्कि ग्राहक द्वारा ब्याज जमा करवाने के बाद उसे DBT मध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
होम लोन सब्सिडी कैसे मिलेगी 2024 में?
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत होम लोन के लिए आवेदन करके आप 2024 में होम लोन सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
PMAY सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार BPL MIG-1, MIG-2 तथा EWS श्रेणी में आने वाले परिवार PMAY सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
मकान बनाने के लिए सरकार कितने पैसे दे रही है?
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार मकान बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये का अनुदान दे रही हैं।
क्या मैं अभी भी PMAY सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता हूं?
हाँ! पीएम आवास योजना की पात्रता शर्तों का पालन करके आप सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2024 में आवास योजना में कितने पैसे मिलेंगे?
प्रधानमंत्री आवास योजन में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1.20 लाख तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1.50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती हैं।
क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वापस करना पड़ेगा?
नहीं! प्रधानमंत्री आवास योजना एक आर्थिक अनुदान योजना हैं अतः इसमें मिलने वाला पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा।